जांजगीर चाम्पासामाजिक

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर राष्ट्रीय ई-कान्फ्रेस-सह-सेमिनार का आयोजन… बाल श्रम को रोकना समाज के हर वर्ग का उत्तरदायित्व :-श्री जगमोहन शंकर पटेल (ए.डी.जे.)…

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर राष्ट्रीय ई-कान्फ्रेस-सह-सेमिनार का आयोजन…

बाल श्रम को रोकना समाज के हर वर्ग का उत्तरदायित्व :-श्री जगमोहन शंकर पटेल (ए.डी.जे.)…

वीरेंद्र जायसवाल / प्रज्ञा 24 न्यूज़ / 14 जून 2021

जांजगीर – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और शासकीय टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर तथा शासकिय नवीन महाविद्यालय नवागढ़ जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग) के संयुक्त तत्वावधान में 12 जून 2021 को राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ई-कान्फ्रेंस सह-सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में श्री जगमोहन शंकर पटेल (द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पीठासीन न्यायाधीश श्रम न्यायालय जांजगीर एवं डा.के.के.सिंह (श्रम पदाधिकारी जांजगीर) रहे।

जिनकी कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति रही और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ जिसमें उन्होने राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस मनाने का उद्देश्य,समाज में इसके होने वाले दुस्प्रभाव,बंच्चोँ के अधिकार सम्बन्धी सुप्रिम कोर्ट के दिशा निर्देश,तथा संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 के तहत 14 साल से कम उम्र के बंच्चोँ को कारखाने या किसी खतरनाक कार्य स्थल पर नियोजित करना पूर्णत: प्रतिबंधित है कोई ब्यक्ति या नियोजक 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाने मे या 14 से उपर उम्र के बंच्चोँ को किसी खतरनाक कार्य मे नियोजित करता है तो उसे छ: माह से दो साल तक की सजा और बीस हजार से लेकर पचास हजार तक के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायेगा इन सभी पहलुओं पर सर ने विशेष रूप से प्रकाश डाला.

वही इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डा.के.के. सिंह श्रम पदाधिकारी जांजगीर के द्वारा भी बाल श्रम के कारण जिसमें गरीबी,अशिक्षा,बंच्चोँ का आसानी से शोषण,जनसंख्या वृद्धि,सस्ता श्रम,उपलब्ध कानूनों का लागू न होना छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य में परिवार के साथ बंच्चोँ का निर्माण स्थल, वनोपज ,खेती बाड़ी के में काम में नियोजित होना,रोजगार के तलाश में दुसरे राज्यों में परिवार सहित पलायन ईंट भट्ठों में काम,जिसके कारण लगातार बाल श्रम में वृद्धि हुई है.

बाल श्रम निषेध अधिनियम 2012 के संशोधन के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बंच्चोँ से काम कराना पुर्ण प्रतिबंधित होगा, अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के तहत शिक्षा का अधिकार,जहां बच्चा परिवार के साथ काम में नियोजित हो वह कार्य खतरनाक न हो,फिल्म, टेलिविजन विज्ञापन,धारावाहिक,सर्कस,खेल गतिविधियां,ये सभी इस अधिनियम से मुक्त है,मुल कानून में माता पिता/अभिभावक के लिये भी सजा का प्रावधान किया गया है, बाल श्रम और किशोर श्रम से छुड़ाए गये बंच्चोँ के लिये जिले में बाल श्रम किशोर पुनर्वास कोष की स्थापना हुआ है।

छत्तीसगढ़ सरकर श्रमिको और उनके बंच्चोँ के उत्थान के विभिन्न योजनायें भी चला रही है जिसमें कुशल श्रमिक कामगार योजना,महिला श्रमिकों के लिये प्रसूती योजना, उनके बंच्चोँ के लिये नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, कम्प्यूटर प्रशिक्षण,प्लम्बर प्रशिक्षण,युवतियों के लिये सिलाई मशीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसे जन कल्याण कारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकी अभिभावक अपने बच्चों को बाल श्रम से मुक्त रखे और उनका जीवन शिक्षा और कौशल से समृद्ध बन सके

विशेष अतिथी के रूप में उपस्थित प्रो.बी.के.पटेल प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागढ़ ने बाल किशोर श्रम को समाज के लिये एक अभिशाप बताया तथा अशिक्षा और जागरूकता की कमी को इसका कारण बताया उन्होने इस महत्वपूर्ण विषय के लिये किताबी ज्ञान के साथ प्रेप्क्टिकल ज्ञान की आवश्यकता पर जोर दिया तथा उन्होने सभी छात्र/ छात्राओं से समाज में इसके प्रति जागरूकता लाने के लिये संकल्प लेने को कहा

वही इस कार्यक्रम में विशेष अतिथी के रूप में उपस्थित डा. आभा सिन्हा मैम एच.ओ.डी.विधि विभाग टी.सी.एल.कालेज जांजगीर के द्वारा बाल श्रम अधिनियम जब से लागू हुआ और आज वर्तमान समय में भी बंच्चोँ के खरीद फरोख्त मामले में कोई विशेष कमी नही आई है और यह लगातर बढ़ ही रहा है जबकी इनके संरक्षण और देखभाल के लिये कठोर कानून बानए गये है जिसमें बाल श्रम किशोर संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत बंच्चोँ पर क्रूरता धारा 23,भिक्षावृत्ति करवाना धारा 24 (1), नशीली वस्तु देना धारा 25,बाल श्रमिक शोषण धारा 26,के ये सभी गैर जमानतीय और सन्ज्ञेय अपराध के तहत दण्डनीय अपराध है इन सभी विषयों पर प्रकाश डाला गया तथा समाज मे जागरुकता लाने के लिए प्रेरित किया गया श्री राजीव कुमार यादव सीनियर वेल्फेयेर आफीसर प्रकाश इन्डस्ट्रिस लिमिटेड उनके द्वारा भी समाज में जनजागरुकता, शिक्षा,कौशल प्रशिक्षण,बाल श्रम से सम्बंधित कानून की जानकारी, एनजीओ,स्वयंसेवी संगठनों,पैरा लिगल वालेनटीयर,के माध्यम से बहुत हद तक बाल श्रम को रोका जा सकता है.

डॉ.श्री अभय सिन्हा,कार्यक्रम अधि.रा.से.यो.एवं लीगल एड क्लिनिक प्रभारी टी.सी.एल.महा विद्यालय जांजगीर के द्वारा सभी अतिथियोँ का धन्यवाद ज्ञापन किया गया और खिलेश्वर कटकवार और उनकी टीम को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई दी एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

कार्यक्रम में विशेष अतिथी के रूप में डा.अम्बिका प्रसाद वर्मा प्राचार्य शा.टी.सी.एल.कालेज जांजगीर,श्री सुरेन्द्र कुमार देवांगन अधिवक्ता उच्च न्यायालय बिलासपुर, श्री नरेश आजाद प्रोफेसर विधि एवं प्रभारी प्राध्यापक लीगल एड क्लिनिक शा.टी.सी.एल.महाविद्यालय डा.जी.एन. सिंह प्रोफेसर विधि जितेन्द्र तिवारी (एडवोकेट) लीगल एड क्लिनिक शा.नवीन महा विद्यालय नवागढ़, विशाल तिवारी (एडवोकेट) लीगल एड क्लिनिक शा.टी.सी.एल. कालेज जांजगीर,प्रो.श्रीमती झरना प्रोफेसर विधि, तथा प्रो स्नेहा थवाईत कार्यक्रम अधि.रा.से.यो.शा.नवीन महा विद्यालय नवागढ़ आप सभी की इस कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्तिथि रही और सभी ने इस आयोजन की प्रशंसा की.

कार्यक्रम में विधि के छात्रों में खिलेश्वर कटकवार ,प्रदीप गवेल,अमित शेखर केशरवानी, कृष्ण कुमार कश्यप संदीप कुमार यादव,सुरभि पांडेय ,संतोषी कटकवार,सीमा नायक रश्मी शर्मा,रितू बरेठ,संगीता पैगवार, निधि चंद्रा,अंजू वर्मा ‘सरिता कश्यप ,रश्मी केशरवानी,राखी जलतारे , बोधप्रकाश कटकवार ‘प्रमोद कँवर,छोटे लाल आदित्य यशपाल डडसेना,हकीम कुरैशी, चंद्रप्रभा,योगेश चंद्रा,तृप्ति शुक्ला,उमा कश्यप, सुरेन्द्र सोनवानी ‘मेघा वैष्णव ‘प्रिया पांडेय,आदि की उपस्थिति रही.

इस पुरे कार्यक्रम में एल-एल.बी., बी.एस-सी.बी.काम.एन.एस.एस.,बीएके छात्र छात्राएँ सहित पुर्व छात्र विधि अन्य कालेज के प्राचार्य,प्रोफेसर सभी की उपस्थिति रही कार्यक्रम का संचालन खिलेश्वर कटकवार छात्र एल-एल.बी.अन्तिम के द्वारा किया गया और उनकी टीम में सोशल मिडिया सम्हाल रही ज्योति बाला पाटले का भी विशेष योगदान रहा अन्त में ,छात्र प्रदीप कुमार गवेल एल-एल.बी.अन्तिम के द्वारा सभी का आभार ब्यक्त किया गया तथा विधिवत कार्यक्रम की समापन की घोषणा हुई।

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