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अवैध शराब के कारोबार करने वाले युवक पुलिस के गिरफ्त में, भेजा गया जेल ◆ आरोपी के कब्जे से लगभग 50 लीटर किमती 5000/-रूपये जप्त 

अवैध शराब के कारोबार करने वाले युवक पुलिस के गिरफ्त में, भेजा गया जेल ◆

आरोपी के कब्जे से लगभग 50 लीटर किमती 5000/-रूपये जप्त 

गिरफ्तार आरोपी – किरन कुमार साहू पिता रामसिंग साहू उम्र 28 वर्ष साकिन जुनवानी, थाना भटगांव ,जिला सारंगढ बिलाईगढ (छ.ग.)

श्रीमान पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा महोदय के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल महोदय एवं SDOP महोदय बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन पर अवैध शराब,जुआ,सट्टा जैसे थाना क्षेत्रों में होने वाली अवैधानिक कार्यो में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, इसी तारतम्य में थाना प्रभारी सउनि अमृत भार्गव के नेतृत्व में आज दिनांक 27.03.2024 को हमराह स्टाफ के अवैध शराब रेड कार्यवाही कार्यवाही हेतु रवाना हुआ था, जरिये मुखबीर से सूचना मिला की जुनवानी का किरन साहू अपने घर बाडी में हाथ भट्ठी का कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ गवाह मौका स्थल पहूंचकर किरन कुमार साहू को प्रयोजन बताकर सूचना मिले स्थान का तलाशी लिया, तलाशी दौरान सूचना मिले स्थान आरोपी के घर बाडी में 01. एक मटमैला सन बोरी के अंदर सफेद पालिथिन में बंधा 100 पाऊच प्रत्येक में 500-500ml हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब भरी हुई जुमला 50 लीटर लगभग किमती 5000/-रूपये मिला । आरोपी द्वारा उक्त शराब को बिक्री हेतु रखना स्वीकार करने पर आरोपी को धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस देकर शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात मांगा जो कोई वैध कागजात नहीं होना बताया। आरोपी के कब्जे से उक्त शराब को समक्ष गवाहों के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।

आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से मौके पर दिनांक 27.03.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी किरन कुमार साहू पिता रामसिंग साहू उम्र 28 वर्ष साकिन जुनवानी, थाना भटगांव जिला सारंगढ बिलाईगढ के विरूद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेजा गया है। संपूर्ण कार्यवाही में सउनि अमृत भार्गव थाना प्रभारी, प्र.आर.81,आर. 254,338,255 एवं समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

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