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नगर भटगांव मे हुआ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही 8 से 10 दुकानों मे कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही करके समझाईस दी 

नगर भटगांव मे हुआ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही

8 से 10 दुकानों मे कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही करके समझाईस दी 

भटगांव – राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कोटपा एक्ट के तहत मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एफ.आर.निराला के मार्गदर्शन में दिनांक 21/02/2024 को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के बिलाईगढ ब्लॉक के नगर पंचायत भटगांव मे कोटपा एक्ट 2003 के तहत चालानी कार्यवाही किया गया जहाँ बिलाईगढ़ स्वास्थ्य विभाग के संगठित दल ने 8 से 10 दुकानों मे कोटपा एक्ट के धारा 4 एवम 6 के उलंघन के तहत चालान किया तथा इन्हें इन धाराओं का उलंघन न करने की समझाइश दी गई. गुटका, तम्बाकू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि मादक वस्तुओ की बिक्री करना , प्रचार प्रसार करना और बिना लाइसेंस के बेचना कानूनन अपराध है.

वहीँ उक्त कार्यवाही डॉक्टर प्रकाश कुर्रे चिकित्सा अधिकारी व एनसीडी नोडल अधिकारी, डॉक्टर सीमा जगत , डॉक्टर भारत बघेल ,अंबिका ध्रुव एवम पुलिस विभाग के टीम के उपस्थिति मे किया गया.

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