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आबकारी विभाग दुर्ग द्वारा पकड़ी गई अवैध शराब से भरी गाड़ी

जिला जनसंपर्क कार्यालय, दुर्ग(छ.ग.)

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आबकारी विभाग दुर्ग द्वारा पकड़ी गई अवैध शराब से भरी गाड़ी

दुर्ग 08 सितंबर 2023/

आगामी विधानसभा निर्वाचन – 2023 के मद्देनजर अवैध मदिरा का विक्रय करने वाले अपराधियों पर लगातार कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य 07 सितंबर को आबकारी विभाग दुर्ग को सूचना प्राप्त हुई की धमधा क्षेत्र में लगभग रात्रि 10.00 बजे मोहरेंगा, खजरी मार्ग पर एक चार पहिया वाहन से अवैध रूप से मदिरा का परिवहन किया जा रहा है। सहायक आयुक्त आबकारी दुर्ग ने जानकारी दी कि प्राप्त सूचना पर मोहरंेगा, खजरी मार्ग पर एक वैगन आर कार को रोककर तलाशी ली जाने पर कार के अंदर से अवैध रूप से 06 पेटियों में रखी 270 पाव नान ड्यूटी पेड मसाला मदिरा बरामद कर आरोपी को अवैध रूप से गांजा बेचते हुये, कुल 2.25 कि.ग्रा. गांजा के साथ गिरफ्तार कर एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8(सी.) एवं 20(बी.) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। उक्त बरामद किये गये गांजे का अनुमानित बाजार मूल्य 22 हजार 500 रूपये है। उक्त कार्यवाही से अवैध गांजा विक्रेताओं में हड़कंप है।

आबकारी विभाग को पाटन क्षेत्र में ग्राम घोरारी में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब के निर्माण एवं विक्रय की सूचना प्राप्त हो रही थी। दिनांक 07 सितंबर को तड़के सुबह दुर्ग जिले के आबकारी स्टॉफ द्वारा ग्राम घोरारी में दबिश दिये जाने पर 03 प्रकरणों में कुल 975 लीटर अवैध महुआ शराब तथा 21560 कि.ग्रा. महुआ लाहन तथा शराब बनाने के उपकरण मौके से बरामद किया जाकर छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क, च. 34(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

07 सितंबर को ही ग्राम गाड़ाडीह चौक के पास अपने वाहन में अवैध शराब ढककर विक्रय करने वाले 2 आरोपियों मुकेश कुमार तथा फिरोजखान से क्रमशः 24 पाव कोलंबिया व्हिस्की तथा 23 पाव मसाला मदिरा के साथ 02 दोपहिया वाहन क्रमशः बजाज प्लेटिना तथा होण्डा एक्टिवा जप्त किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया । जप्त मदिरा, लाहन, शराब बनाने के उपकरण एवं जप्त वाहनों का कुल अनुमानित बाजार मूल्य 13 लाख 14 हजार 552 रूपये है। जिले में शराब एवं मादक पदार्थाे के अवैध विक्रय, परिवहन एवं धारण पर रोकथाम हेतु शिकायत दर्ज कराये जाने बाबत् टेलीफोन नंबर 0788-2325836 जारी किया गया है। उक्त के अतिरिक्त आबकारी विभाग के टोल फ्री शिकायत नंबर 14405 पर भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।

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