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CG Assembly Election-2023 : वृद्ध, निःशक्त और दिव्यांग मतदाताओं को प्रत्येक मतदान केन्द्र में मिलेगी विशेष सुविधाएं

रायपुर : हरेंद्र बघेल : CG Assembly Election-2023 : छ्त्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान दिव्यांग, वृद्धजन और निःशक्त मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका पूर्णतः पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र में दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं हेतु पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएंगी। इसके साथ ही दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र को भू-तल में रखा जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र भवन तक पहुंचने के लिए अच्छी स्थिति में सड़क होनी चाहिए। सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे पीने का पानी, प्रतीक्षा शेड के साथ ही दिव्यांग मतदाताओं के अनुकुल शौचालय, मतदान केंद्रों में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपयुक्त ढाल का स्थायी रैंप और निर्धारित मानकों के अनुसार मतदान कक्ष निर्मित होना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस को दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के सहयोग हेतु एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड स्वयंसेवकों की नियुक्ति किए जाने हेतु एवं मतदान केन्द्रों में उनका सहयोग लिए जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। मतदान केंद्र पर मतदान हेतु आने वाले दिव्यांग (PwD) एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को कतार से मुक्ति देते हुए मतदान हेतु वरीयता प्रदान किया जाए। मतदान कक्ष में दिव्यांग मतदाताओं की विशेष जरूरतों के संबंध में मतदान कर्मियों को संवेदनशील और जागरूक बनाने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

CG Assembly Election-2023 : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान तिथि को मांगे जाने पर दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को उनके घर से लाने एवं मतदान पश्चात् उन्हें वापिस उनके घर तक छोड़ने हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी। मतदान केंद्र पर दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने साथ सहयोगी के रूप में एक साथी को ले जाने हेतु अनुमति है। मतदान केंद्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ब्रेल लिपि में डमी मतपत्र मुद्रित कराकर रखे जाने के भी निर्देश हैं जिसे मांगे जाने पर संबंधित मतदाता को उपलब्ध कराया जाना है।

CG Assembly Election-2023 : दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ईवीएम मशीन पर ब्रेल लिपि में प्रत्याशियों का नाम मुद्रित कराया जाए। मतदान केंद्र पर स्थापित होने वाले मतदाता सहायता बूथ की स्थिति की जानकारी दिव्यांग मतदाताओं को देने हेतु साइनेज चस्पा किया जाए। दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ मतदाताओं में से इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं के द्वारा फॉर्म-12डी के माध्यम से विकल्प देने की स्थिति में उन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु प्रसारित सक्षम एप का प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश दिए हैं। इन दिशा निर्देशों के पूर्ण रूप से पालन हेतु जिले में निगरानी अधिकारी भी नियुक्त किए जाने के निर्देश आयोग ने दिए हैं।

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