छत्तीसगढ़राजनांदगॉव

निगम ने दिया नोटिस, दो खसरों में अवैध प्लाटिंग की मिली थी शिकायत, बर्फानी आश्रम के आगे अवैध प्लाटिंग, खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध

राजनांदगांव : नगर निगम के द्वारा अवैध प्लाटिंग पर सख्ती जारी है। सीएम के भेंट-मुलाकात के दौरान भी लगातार कार्रवाई की गई थी। इधर हाईवे से लगे क्षेत्र में नगर निगम ने सोमवार की शाम दो खसरों में अवैध प्लाटिंग की शिकायत के बाद खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई। इस संबंध में बोर्ड लगाकर आम लोगों से यहां जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है।

नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कार्रवाई की जा रही है। अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है। पूर्व में नगर निगम द्वारा कौरिनभांठा और चिखली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर मुरूम एवं कांक्रीटिंग रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाड़कर मुरूम जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। इसे लेकर सख्ती की जा रही है।

निगम क्षेत्र में इन खसरों पर की गई कार्रवाई
कौरिनभांठा बर्फानी आश्रम के आगे रिक्त भूमि खसरा नं. 216/2 और 216/3 पर अवैध प्लाटिंग की जानकारी होते ही नगर निगम द्वारा उक्त प्लाट में खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया तथा संबंधितों को नोटिस भी दिया जा रहा है।

निगम आयुक्त डॉ.आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि जहां अवैध प्लाटिंग की जा रही है वहां निरंतर कार्रवाई करने का प्रयास है। कंचन बाग, लखोली, रेवाडीह आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग पूर्व में ध्वस्त किया गया। गत माह कौरिनभांठा व चिखली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी।

प्लाट खरीदी के पूर्व निगम में एक बार संपर्क करें
प्लाट खरीदने से पहले एक बार नगर निगम में जानकारी इकट्ठा कर लें। तकनीकी अधिकारियों से कहा गया कि नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जांच कर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित के द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नहीं किया जाता तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत कार्रवाई करें। उन्होंने नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा है कि कहीं भी प्लाट खरीदने के पूर्व निगम में संपर्क कर वैध-अवैध प्लाटिंग की जानकारी ले लेवें। जानकारी उपरांत ही प्लाट खरीदी की कार्रवाई करें, ताकि परेशानी से बचा जा सके।

जानिए, इनके द्वारा की जा रही थी अवैध प्लाटिंग
आयुक्त चतुर्वेदी के अनुसार कौरिनभाठा बर्फानी आश्रम के आगे खसरा नं. 216/2 में अमन दीप पिता अरविन्दर सिंह, सुमिन कौर पिता अरविन्दर कौर, गुरू महिमा कौर पिता अरविन्दर कौर तथा हरविन्दर कौर पिता अरविन्दर कौर नागपुर निवासी द्वारा एवं खसरा नं. 216/3 में कपाल सिंह पिता हरबंश सिंह व कुरूमीत कौर पति कपाल सिंह देवरी निवासी द्वारा अवैध प्लाटिंग करने की तैयारी थी। इसकी जानकारी होते ही नगर निगम की टीम उक्त भूमि पर अवैध प्लाटिंग क्षेत्र, टुकड़ों में जमीन की खरीदी बिक्री प्रतिबंधित है, संबंधी बोर्ड लगाया गया। साथ ही संबंधितों को नोटिस दिया है।

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