तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी को हाई कोर्ट ने आरोपो से मुक्त किया

बिलाईगढ़ / प्रज्ञा न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़ / शैलेंद्र देवांगन
बिलाईगढ़ । अनुविभाग मुख्यालय बिलाईगढ़ के अंतर्गत विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा रिश्वत मामले में पकड़े गए तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी को हाई कोर्ट ने उनके समस्त आरोपों से मुक्त कर दिया है।
प्राप्त समाचार के अनुसार अनुविभाग मुख्यालय बिलाईगढ़ के अंतर्गत विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सदस्य शिक्षा अधिकारी रोहित कुमार देवांगन को एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा रिश्वत मामले में प्रकरण दर्ज किया गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने उनके समस्त आरोपों से मुक्त कर दिया है ।
ज्ञात हो कि यह मामला वर्ष 2008 का है एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायतकर्ता के₹5000 रिश्वत मामले में फर्जी रिपोर्ट दर्ज किया था जबकि शिकायतकर्ता स्वयं फर्जी अंक सूची में कूट रचनाकार शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की नौकरी कर रही थी लेकिन मामला उजागर होने पर नौकरी से बर्खास्त होकर 3 वर्ष 5 माह 08 दिन सजा काट चुकी है शिक्षा अधिकारी को षडयंत्र पूर्वक फंसा कर परेशान किया गया लेकिन सत्य की जीत हुई ,और तत्कालीन शिक्षा अधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय ने समस्त आरोपों से बरी कर दिया है इस पर क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता ,यह कथन सच साबित हुआ है और माननीय उच्च न्यायालय ने तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी रोहित देवांगन को आरोपो से मुक्त कर दिया।
क्षेत्र के लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत कर बधाई शुभकामनाएं प्रेषित किया है ।