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ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) अपने आप में एक कानून नहीं हो सकता है : सुप्रीम कोर्ट

रायपुर। हरेंद्र बघेल । ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) अपने आप में एक कानून नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अगस्त) को मौखिक रूप से डुप्लिकेट होलोग्राम बनाने के संबंध में यूपी पुलिस की एफआईआर में कुछ छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा करने के आदेश दिए हैं।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ शराब घोटाला मामले के खिलाफ अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में कुछ नौकरशाहों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के 18 जुलाई के आदेश को टालने के लिए यूपी पुलिस की एफआईआर 30 जुलाई को दर्ज की गई थी।पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर ध्यान देते हुए 18 जुलाई का आदेश पारित किया कि ईडी का मामला आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ कथित अपराधों पर आधारित है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अनुसूचित अपराध नहीं है। आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा सहित याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि ईडी अनुसूचित अपराध का संज्ञान लिए बिना सक्षम अदालत के आगे नहीं बढ़ सकता है।

पिछली सुनवाई की तारीख (7 अगस्त) को याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करने के लिए ईडी ने जालसाजी के आरोप में यूपी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस तर्क का विरोध करते हुए, ईडी ने तर्क दिया था कि एजेंसी अपनी जांच के दौरान पाए जाने वाले किसी भी अपराध के बारे में क्षेत्राधिकार वाली पुलिस को सूचित करने के लिए बाध्य है। इस बिंदु पर, अदालत ने ईडी के वकील से निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा था कि यूपी पुलिस की एफआईआर से संबंधित जानकारी कब प्राप्त की गई थी – 18 जुलाई के आदेश से पहले या बाद में।

इस प्रकार, न्यायालय ने मामले को 21 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया और आदेश दिया था।

“हमारे सवाल पर कि ये पहलू ईडी के संज्ञान में कब आए, एएसजी ने माना कि होलोग्राम विषय की पहले से जानकारी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस अगली तारीख तक कोई कठोर कदम नहीं उठा सकती है, हालांकि हम जांच में बाधा नहीं डाल रहे हैं। ”

सुनवाई शुरू होने पर रोहतगी ने तथ्यों को दोहराया और कहा कि स्टे मिलने के बाद याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

न्यायमूर्ति कौल ने जवाब दिया, “ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) अपने आप में एक कानून नहीं हो सकता।”

“याचिकाकर्ताओं के वकील ने हमारे प्रश्न पर बहुत ही निष्पक्षता से कहा कि यह पहले ही ईडी के संज्ञान में आ गया है। इस प्रकार, 7 अगस्त अंतरिम आदेश जारी रहेगा।” जिसमें याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए गए थे।

मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर 2023 को होगी.

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