*कोर्ट के निर्देश से कसडोल के प्रभारी बीईओ हटाये गए*

*कोर्ट के निर्देश से कसडोल के प्रभारी बीईओ हटाये गए*
बलौदाबाजार / दीपक वर्मा / 29 जुलाई 2023
कसडोल- जोड़ तोड़ जुगाड़ से कसडोल के प्रभारी बीईओ बने व्याख्याता राधेलाल जायसवाल को ABEO के द्वारा दायर याचिका में पारित निर्णय के राज्य सरकार द्वारा आधार हटाया गया
सरकार ने निम्न आदेश जारी किया है
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/07/2023 क्रमांक एफ 2-92/2022/20-दो विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.09.2022 सरल क्रमांक 56 में अंकित श्री राधेलाल जायसवाल, व्याख्याता मि.मा.शा.क.उ.मा.वि. कसडोल वि.सं. कसडोल जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का प्रभारी विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी कसडोल जिला बलौदाबाजार के पद पर प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया गया था।
2 उक्त आदेश के विरूद्ध श्री रमाकांत देवागंन सहायक विकासखण्ड रा अधिकारी कसडोल. वि.खं. कसडोल जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के द्वारा दिनांक 18.10.2022 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक 29 एवं 32 उल्लंघन होने एवं अन्य प्रकरणों का उल्लेख करते हुए उनके आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक नि करते हुए कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कसडोल, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ करने का अनुरोध किया गया।
3/ उक्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं होने के कारण श्री रमाकांत देवगन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष याचिका डब्ल्यू.पी. (एस) क्रमांक 8244/ 2022 किया गया। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2022 को आदेश करते हुए निम्नानुसार निर्देश दिया गया :-
नतीजतन, यह रिट याचिका स्थानांतरण नीति, 2022 के तहत गठित समिति को निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि वह याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन दिनांक 18.10.2022 (अनुलग्नक पी-9) पर जल्द से जल्द विचार करे और निर्णय ले, अधिमानतः याचिकाकर्ता द्वारा इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दो सप्ताह की बाहरी सीमा के भीतर, स्थानांतरण नीति 2022 के खंड 2.9 के साथ-साथ दिनांक 16.5.2012, 7.2.2013 एवं 14.7.2014. को राज्य सरकार द्वारा जारी के परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए।
4/ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार Clause 29 of Transfer Polic as also Circulars dated 16.5.2012. 7.2.2013 & 14.7.2014 के आधार पर निर्णय किया जाना है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा नियम 2019 के अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी या पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले प्राचायों को पदोन्नत किया जा सकता है राधेलाल जायसवाल व्याख्याता मिमाशा के उमावि कसडोल विक बलौदाबाजार-भाटापारा के पद पर कार्यरत है। इससे यह स्पष्ट है कि का अधिकारी पद हेतु आवश्यक अर्हता नहीं रखते हैं।
5 अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा श्री रमाकांत देवांगन, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कसडोल, वि.ख. कसडोल, जिला बलौदाबाजार भाटापारा का अभ्यावेदन स्वीकार कर उन्हें यथावत रखते हुए श्री राधेलाल जायसवाल, व्याख्याता. मि.मा.शा.क.उ.मा.वि कसडोल वि ख कसडोल जिला बलौदाबाजार भाटापारा का प्रभारी विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी कसडोलल जिला बलौदाबाजार के पद पर प्रशासनिक आधार पर किया गया स्थानांतरण निरस्त करते हुए उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार भाटापारा के कार्यालय में पदस्थ किया जाता है इनकी शाला संबंधी पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे ।