पूर्व सरपंच की हत्या करने वाले 25 दोषियों को उम्र कैद की सजा, तीन साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला


विरेन्द्र जायसवाल जांजगीर-चांपा। जिले के लछनपुर गांव में तीन साल पहले लाठी-डंडे से पीट-पीटकर पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने महिला सहित 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।.अब इस घटना में शामिल सभी दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
वकील विशाल तिवारी ने बताया की 12 जून 2020 को प्रार्थी होलीलाल ने सिटी कोतवाली जांजगीर में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि उनके बड़े भाई तेरसराम को अभियुक्त रामगोपाल के सहयोगी वाले गांव के माता चैरा के पास मारपीट कर रहे थे।

वह सूचना पाकर गांव के माता चैरा के पास गया तो देखा कि उसके बड़े भाई तेरसराम को गांव के रामगोपाल साहू, गणेशराम साहू, प्रहलाद राव, गणेश्वर राव, जागेश्वरराव, सुकृतराव, प्रदीप, मुकुंद, असंत, अनुराधा, राहूल, मनीष, शिवनारायण, पालेश्वर साहू, कृष्णकुमार, प्यारेलाल, मुकेश, परमानंद, शनि, शैलेषसिंह, सुरेश, जागेश्वर केंवट, गीताबाई, प्रमिला, योगेश आदि सभी मारपीट कर रहे थे। वे सभी लाठी-डेंडे व ईंट पत्थरों से उनपर बेरहमी से वार कर रहे थे।
तेरसराम को जिला अस्पताल जांजगीर ले जाया गया, जहां अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके आधार पर सिटी कोतवाली जांजगीर ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 302, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 4 महिलाएं भी शामिल थीं। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने चार्जशीट पेश किया। कोर्ट में 3 साल तक चली सुनवाई के बाद सभी 25 आरोपियों को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया।





