बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के लिए आरटीई में ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च तक
बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के लिए आरटीई में ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च तक
जरूरतमंद और पात्र छात्रों को नर्सरी से बारहवीं तक मिलेगा नि:शुल्क शिक्षा
प्राइवेट स्कूलों के कक्षाओं में 25% सीट आरक्षित
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 23 मार्च 2026/शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत
छत्तीसगढ़ के सभी गैर अनुदान प्राप्त और गैर अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीट दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित होता है। जरूरतमंद और पात्र छात्रों को नर्सरी से क्लास – बारहवीं तक नि:शुल्क शिक्षा दिया जाता है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च 2026 तक जमा किये जा सकते है, जिसका वेबसाईट आरटीई डॉट सीजी डॉट एन आई सी डॉट इन https://rte.cg.nic.in/ है। इस अधिनियम के तहत 3 से 6½ वर्ष तक के बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल के प्रारंभिक कक्षा मे प्रवेश ले सकते है। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के लिए पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, जाति, निवास जैसे कई दस्तावेज पालक की होनी चाहिए।





